अब बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकेंगे जनप्रतिनिधि।
राज्य सरकार ने बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के जनप्रतिनिधियों के अधिकार को वापस ले लिया है। नतीजा कोई भी पंचायत अथवा नगर पालिका प्रधान अब जन्म और मृत्यु सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकेंगे। अब से यह काम केवल सरकारी अधिकारी करेंगे। दरअसल, राज्य सरकार ने साल 1997 से पंचायत और साल 2000…